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आज संविधान दिवस के अवसर पर हम भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं:
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भारतीय संविधान के बारे में जानकारी
- संविधान का निर्माण:
भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी। इसे तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। इस सभा ने 26 नवम्बर 1949 को संविधान को पारित किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। - संविधान तैयार करने में कितने दिन लगे:
भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। यह संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसमें 448 अनुच्छेद (पहले 395) होते हैं। इसे 25 भागों और 12 सूचियों में विभाजित किया गया है। - संविधान सभा और इसके सदस्य:
संविधान सभा में 389 सदस्य थे। इस सभा के प्रमुख सदस्य थे:- डॉ. भीमराव अंबेडकर (मुख्य लेखक और संविधान के निर्माता)
- पंडित जवाहरलाल नेहरू
- सरदार वल्लभभाई पटेल
- राजेंद्र प्रसाद (संविधान सभा के अध्यक्ष)
- संविधान की प्रमुख विशेषताएँ:
- यह लिखित संविधान है।
- इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है।
- इसमें नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आदि।
- संप्रभुता को मजबूत किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत का संविधान भारतीय संसद और सरकार के कानूनों द्वारा शासित है, न कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा।
- संविधान दिवस का महत्व:
26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान को अंतिम रूप से अपनाया गया, और इसे लागू करने का दिन 26 जनवरी 1950 को था। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य लोगों को संविधान के महत्व के बारे में जागरूक करना है और यह हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का एहसास दिलाता है।
संविधान दिवस सारणी
विवरण | जानकारी |
---|---|
संविधान कब बना? | 26 नवम्बर 1949 (अंतिम रूप से पारित हुआ) |
संविधान लागू कब हुआ? | 26 जनवरी 1950 (गणतंत्र दिवस के दिन) |
संविधान बनाने में कितने दिन लगे? | 2 साल, 11 महीने, 18 दिन |
संविधान सभा के प्रमुख सदस्य | डॉ. भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद |
संविधान की प्रमुख विशेषताएँ | लिखित, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य |
संविधान का मुख्य उद्देश्य | नागरिकों को मूल अधिकारों की सुरक्षा, और लोकतांत्रिक ढांचे की स्थापना |